चंबल से कमलनाथ की लाश मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री गिर्राज दंडोतिया के खिलाफ मामला दर्ज - MP NEWS

भोपाल
। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्री एवं उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गिरराज दंडोतिया के खिलाफ धारा 188 (धारा 144 का उल्लंघन) एवं आईपीसी की धारा 506 (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चंबल क्षेत्र में किसी महिला के प्रति आपत्तिजनक शब्द कह देते तो यहां से उनकी लाश ही वापस जाती।

... कमलनाथ की लाश ही वापस जाती

निर्वाचन आयोग के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। धारा 188 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामला दिमनी थाना का है कांग्रेस पार्टी ने गिर्राज दंडोतिया के वायरल वीडियो को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। गिर्राज दंडोतिया ने दिमनी में कहा था कि जिस तरीके से कमलनाथ ने डबरा में इमरती देवी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यदि दिमनी विधानसभा सीट पर करते तो यहां से उनकी लाश ही वापस जाती।

दिग्विजय सिंह के यहां पहले बहू आई फिर सास 

भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री गिर्राज दंडोतिया ने सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह पर भी हमला किया था। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमको गद्दार कहते हैं, कितने अच्छे आदमी हैं जिनके घर पर पहले बहू आई फिर सास। 75 साल की उम्र में दूसरी शादी कर रहे हैं इन्हें शर्म नहीं आती।

भाजपा प्रत्याशी गिर्राज दंडोतिया का अब क्या होगा 

सभी जानना चाहते होंगे कि मामला दर्ज होने के बाद क्या मध्य प्रदेश के मंत्री गिर्राज दंडोतिया को गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि आप भोपाल समाचार डॉट कॉम के पाठक इसलिए सिर्फ आपको पता है कि आईपीसी की धारा 506 एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है। यदि धमकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने, आदि के लिए हैतो फिर सजा – 7 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों होगा। यह अपराध पीड़ित व्यक्ति के द्वारा समझौता योग्य भी है अर्थात इसमें आप समझौता भी कर सकते हैं। वर्तमान प्रकरण में उल्लेखनीय है कि मामले के फरियादी श्री कमलनाथ नहीं है।

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