कर्मचारियों के फायदे के लिए ग्रेजुएटी के नियम बदल रही है भारत सरकार / EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। भारत सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के नियम में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब तक जो ग्रेच्युटी 5 साल पूरे होने पर मिलती थी, वह 1 साल बाद ही लागू हो सकती है। हालांकि सरकार को इस नियम में बदलाव के लिए संसद सत्र का इंतजार करना होगा।

दरअसल वित्त मंत्रालय ने लेबर संबंधी कानूनों में फेरबदल किया है इसमें Gratuity का यह नियम भी शामिल है। बता दें, जिस कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी होते हैं उन्हें नियमानुसार Gratuity देना होती है। सर्विस में 5 साल पूरे होने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है। 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर उसे यह राशि नहीं मिलती है। 

Gratuity से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि यदि 5 वर्ष की सेवा से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी को परिवार को वे Gratuity की रकम देना होती है। इसी तरह यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो भी कंपनी को उसे ग्रेच्युटी देना होती है।

किन कर्मचारियों को होगा फायदा

Gratuity भुगतान की सीमा पांच से घटकर 1 साल होती है तो इससे उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिन्हें पांच साल से पहले ही नौकरी छोड़ना पड़ जाती है या किसी अन्य कारण से छोड़ देते हैं।

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