30 जून को रिटायर्ड शिक्षकों को वेतन वृद्धि नहीं लगाई जाएगी: लोक शिक्षण संचालनालय / MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने स्पष्ट किया है कि 30 जून को रिटायर हो गए शिक्षकों की 1 जुलाई वाली वेतन वृद्धि नहीं लगाई जाएगी। गौतम सिंह, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय का कहना है कि यह आदेश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने इस तरह के प्रकरण बनाकर भेज दिए थे।

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश गौतम नगर, भोपाल द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश के नाम जारी आदेश क्रमांक/ स्था03/एच-2/693/ वेतनवृद्धि / 2019-20/595 के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय में दर्ज प्रकरण/म.प्र. लोक प्रबंधन/अभ्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के प्रकरण क्रमांक डब्ल्य.पी. 15732/2017 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक एस.एल.पी. (सिविल) डायरी नंबर 22283/2018 में पारित निर्णयों के प्रकाश में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की आगामी वेतन वृद्धि 01 जुलाई को लगाये जाने के संबंध में प्रकरण प्राप्त हो रहे है। 

उक्त समरूप न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में म.प्र. शासन वित्त विभाग के पत्र दिनांक 12.06.2019 द्वारा श्री जी.एल.मेहरा का आवेदन पत्र अमान्य किया गया है इसके अतिरिक्त डब्ल्यू.पी. 15732/2017 श्री पी अय्यमपेरूमल में माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा पारित आदेश 15.09.2017 के संदर्भ में भारत सरकार राजस्व विभाग सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एण्ड कस्टम्स द्वारा जारी निर्देश दिनांक 18.10.2019 की प्रति संलग्न है। तदनुसार आवेदन पत्र अमान्य किया जावें।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में निर्देशित किया जाता है कि म.प्र. शासन के नियम/निर्देशों एवं संलग्न पत्र अनुसार प्रकरण में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों का निराकरण कर आदेश पारित करे तथा माननीय न्यायालय में उपरोक्तानुसार जबावदावा भी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
(गौतम सिंह) संचालक लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल

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