दरिंदा शिक्षक अपनी ही नाबालिग बेटी का रेप करने लगा, कपड़े उतार कर पीटता था / MPRENA CRIME NEWS

भोपाल। चाइल्डलाइन की एक कार्रवाई के बाद मध्यप्रदेश के मुरैना पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मुरैना पुलिस ने दावा किया है कि 55 वर्षीय एक शिक्षक अपनी ही 16 वर्षीय बेटी का रेप करने लगा था। शिक्षक उसके हाथ पैर बांधकर बलात्कार करता था। जब वह विरोध करती तो उसके कपड़े उतार कर उसकी पिटाई करता है। इस आपराधिक कृत्य में शिक्षक की पत्नी उसका साथ देती थी यानी अपनी ही नाबालिग बेटी का बलात्कार करवाती थी।

पुलिस की जांच में घटना प्रमाणित पाई गई है: SDOP

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) अवनीश बंसल ने गुरुवार को बताया कि इस घटना की प्राथमिक जांच में तथ्य सही पाए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक और उसकी पत्नी पर केस दर्ज कर मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि बुधवार को पीड़िता और उसके आरोपी पिता दोनों की मेडिकल जांच भी कराई गई है।

माता-पिता ने नाबालिग बेटी को घर में बंधक बना रखा था

बंसल ने बताया कि घर के बाहर किसी को पता न चले, इसलिए दंपति ने पीड़ित बेटी को घर में ही कैद कर दिया था। उन्होंने कहा कि परेशान किशोरी ने अपनी विवाहिता बड़ी बहन को इस बारे में सोमवार को बताया, इसके बाद बड़ी बहन ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन पर की। वहां से आए सदस्यों ने किशोरी को मंगलवार को कैद से छुड़ाकर पुलिस को सूचना दी, इसके बाद पुलिस ने पति-पत्नी को हिरासत में कड़ाई से पूछताछ की। इसके दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

शिक्षक अपनी बेटी को हाथ-पैर बांधकर रेप करता था, विरोध करो तो नंगा करके पीटता था

बंसल ने बताया कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका शिक्षक पिता उससे दो बार 26 मार्च और 10 अप्रैल को दुष्कर्म कर चुका है। दुष्कर्म करने से पहले उसके हाथ-पैर बांध दिए गए थे। शिकायत के अनुसार पीड़ित किशोरी की मां भी आरोपी की मदद करती थी और उसे घर में कैद कर रखते थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने बताया कि दुष्कर्म का विरोध करने पर आरोपी उसे नंगा कर देते थे और मारपीट करते थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता के शरीर पर काटने के निशान भी दिखाई दे रहे हैं।

शिक्षक को शीघ्र निलंबित किया जाएगा: कलेक्टर

इस बारे में मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा, 'शिक्षक द्वारा अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना शर्मनाक है।' उन्होंने कहा, 'प्रशासन आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। नियम के अनुसार शिक्षक को शीघ्र निलंबित किया जाएगा, क्योंकि उसने शिक्षक के पद की गरिमा के विरुद्ध कृत्य किया है।'

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