EMPLOYEE NEWS- ट्रैवलिंग एलाउंस क्लेम सबमिशन की टाइम लिमिट बढ़ाई

नई दिल्ली।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज और पेंशनर्स के लिए ट्रैवलिंग एलाउंस क्लेम सबमिशन की टाइम लिमिट 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है। दिनांक 15 जून 2021 से इस सिस्टम को लागू कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। ट्रैवलिंग एलाउंस क्लेम सबमिट करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी।

केवल रिटायर होने वाले एंपलाई के लिए सुविधा दी गई है

वित्त मंत्रालय ने अनुसार, सरकार को कई सरकारी विभाग इस समयसीमा को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। Ministry Of Finance ने कहा है कि इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों से कई आवेदन मिले थे। रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना और फिर सेटल होना काफी जटिल होता है जिसके लिए अलाउंस सब्मिशन का समय 60 दिन बहुत कम था जिसे अब बढ़ाया गया है। 

टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए TA क्लेम सबमिशन की टाइम लिमिट नहीं बदली

इस सुविधा के तहत रिटायर होने वाला केंद्रीय कर्मचारी अब अपनी यात्रा के बाद 6 महीने तक यात्रा खर्च सब्मिट कर सकता है लेकिन ध्यान रखें टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए TA क्लेम सब्मिशन की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी। 

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