भोपाल समाचार, 24 जुलाई 2026: मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को फिर से सेवा में शामिल करने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा लगाई गई 90% अटेंडेंस की शर्त को समाप्त कर दिया है।
MP Guest Teachers Get Major Relief: 90% Attendance Rule for Rejoining Scrapped
मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की समस्याओं एवं प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए री-जॉइनिंग में 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में हमारी सरकार शिक्षकों के सम्मान, विद्यार्थियों के हित और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।
गुरु पूर्णिमा के पहले बड़े आंदोलन की तैयारी थी
उल्लेखनीय है कि, लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त और संचालक ने सरकार की अनुमति के बिना पॉलिसी मैटर पर डिसीजन लेकर उसको लागू कर दिया था। लागू करने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री को सूचित किया गया। इस फैसले को लेकर अतिथि शिक्षकों में भारी नाराजगी थी क्योंकि पिछले साल ई-अटेंडेंस प्रायोगिक तौर पर लागू की गई थी और नियुक्ति के समय यह शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। सोशल मीडिया पर अतिथि शिक्षक, बिना किसी संगठन के, बिना किसी नेता के, गुरु पूर्णिमा के दिन भोपाल में परिवार सहित प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। जब यह जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची, और नाराजगी का कारण पता किया गया तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से शिथिल कर दिया गया।
"अतिथि शिक्षकों के हित में संवेदनशील निर्णय"
— Uday Pratap Singh (@udaypratapmp) July 24, 2026
प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की समस्याओं एवं प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए री-जॉइनिंग में 90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
माननीय…

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