इंदौर में मांस-मछली की दुकानों पर धारा 144 की गाइडलाइन / INDORE NEWS

इंदौर। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त मटन/चिकन/मछली की दुकानें संचालित करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। धारा-144 के अंतर्गत जारी आदेश में उक्त दुकानें संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये है। उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार ये दुकानें प्रात:8 से रात्रि 8 बजे तक संचालित की जा सकेगी। वेस्ट मटेरियल का निपटान पूर्ण सतर्कता एवं विधिवत रुप से किया जाना सुनिश्चित करना होगा। इन दुकानों में आने वाले प्रत्येक ग्राहक एवं दुकानों में कार्यरत सभी व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। 

प्रत्येक रविवार कर्फ्यू/लॉकडाउन पूर्ववत प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छूट/ प्रतिबंध पूर्ववत लागू रहेंगे।

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