यदि भारत में नकली विदेशी मुद्रा बनाई जाए तो FIR कहां दर्ज होगी, भारत में या विदेश में / ABOUT IPC

हर देश के अपने कानून होते हैं। राज्य सरकारों के भी कुछ कानून होते हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो एक राज्य में अपराध लेकिन दूसरे राज्य में सामान्य होती है। भारत में नकली नोट छापने अपराध है परंतु प्रश्न यह है कि यदि भारत में किसी दूसरे देश की मुद्रा बनाई जाए तो क्या वह भी अपराध माना जाएगा। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता में इसके बारे में क्या लिखा है:-

भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 489 - क, की परिभाषा:-

अगर कोई व्यक्ति किसी भी देशी या विदेशी मुद्रा या करेंसी नोट या बैंक नोट का कूटकरण (जाली बनाएगा) करेगा किसी भी भाग को बदलेगा या सम्पादित करेगा। वह व्यक्ति धारा 489 क के अंतर्गत दोषी होगा।

भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 489- क, के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-

इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध होते हैं।इनकी सुनवाई का अधिकार सेशन न्यायालय को होता हैं। सजा- आजीवन कारावास या दस वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

उधारानुसार वाद:- केरल राज्य बनाम मथाई वर्गिस - वाद में विनिशिचत किया गया कि पदावली, कोई भी करेंसी नोट के अंतर्गत केवल भारतीय करेंसी ही सम्मिलित नहीं है बल्कि इसमें अन्य विदेशी करेंसी जैसे- डॉलर, पाउंड आदि का कूटकरण करना भारत में धारा 489 क, के अंत एक दण्डनीय अपराध है। 
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

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