BHOPAL: हाईकोर्ट ने कोलार थाने के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए - MP NEWS

NEWS ROOM
भोपाल।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस को निर्देश दिया है कि कोलार थाने के 13 एवं 14 मई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने यह निर्देश रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार युवक की पिता की याचिका पर दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 14 जून तक जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया है।

कोलार रोड भोपाल निवासी गुरवचन सिंह सलूजा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि कोलार थाना पुलिस ने 13 मई 2021 को उसके पुत्र दिलप्रीत सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। थाना पहुंचने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोलार पुलिस ने दूसरे दिन FIR दर्ज कर कहा कि दिलप्रीत सिंह को 14 मई को रात एक बजे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है।

अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने कोलार थाने में आवेदन देकर 13 और 14 मई के सीसीटीवी फुटेज देने की मांग की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए। प्रांरभिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कोलार थाने के 13 एवं 14 मई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।

28 मई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार


महत्वपूर्ण, मददगार एवं मजेदार जानकारियां

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!