मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया के लिए वित्त विभाग के नए निर्देश

Updesh Awasthee
भोपाल, 13 मार्च 2026
: मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने राज्य के सिविल सेवकों के लिए पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी) और सारांशीकरण (कम्यूटेशन) के निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी नए परिपत्र के अनुसार, 01 जनवरी 2005 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण अब विशेष "पेंशन सॉफ्टवेयर" के माध्यम से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समय पर उनके स्वत्वों का भुगतान सुनिश्चित करना है।

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और समय-सीमा

पेंशन प्रकरण की तैयारी: सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक को अपनी सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व तक "पेंशन सॉफ्टवेयर" पर आवश्यक जानकारी और परिशिष्ट-1 में दी गई चेक लिस्ट के अनुसार विवरण सबमिट करना होगा।

सत्यापन का अवसर: सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः जनरेट किया गया पेंशन प्रकरण कर्मचारी की कार्यसूची (Worklist) में 15 दिनों के लिए दिखाई देगा, ताकि वे अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकें। यदि कोई विसंगति हो, तो सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

विशेष परिस्थितियों में प्रक्रिया:

  • स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में, आदेश दिनांक से एक माह के भीतर ऑनलाइन कार्रवाई पूरी करनी होगी।
  • अशक्तता (Disability) के कारण सेवानिवृत्ति होने पर, कर्मचारी की सहमति से उनके परिवार के सदस्य या सहयोगी कर्मचारी भी सॉफ्टवेयर में जानकारी भर सकेंगे।
पंजीयन क्रमांक: प्रत्येक प्रकरण को एक स्थायी पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जाएगा, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहेगा।

पेंशन प्रस्ताव और प्राधिकृत करने की प्रक्रिया

वेतन निर्धारण और जांच: पेंशन प्रस्ताव अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारी का वेतन निर्धारण अनुमोदित हो। यदि अनुमोदन लंबित है, तो ऑनलाइन प्रस्ताव पर पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी (PAO) अधिकतम एक माह में इसकी जांच और अनुमोदन करेंगे।
बकाया राशि की वसूली: शासकीय आवास का किराया या अन्य कोई बकाया राशि होने पर, उसे कर्मचारी के वेतन या अन्य स्वत्वों से वसूला जाएगा। यदि वसूली पूरी नहीं हो पाती है, तो शेष राशि की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जाएगी।
आदेश जारी होना: पेंशन, उपदान और सारांशीकरण के भुगतान आदेश (PPO, GPO, CPO) डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किए जाएंगे। सामान्यतः ये आदेश सेवानिवृत्ति तिथि के 7 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। 

विभागीय जांच या अदालती मामलों में 'प्राविधिक पेंशन'

यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच या न्यायिक प्रकरण लंबित है, तो उन्हें प्राविधिक (Provisional) पेंशन अदायगी आदेश जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों की हर महीने समीक्षा की जाएगी और अंतिम आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर नियमित पेंशन शुरू कर दी जाएगी।

मृत्यु या लापता होने की स्थिति में प्रावधान

यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह लापता हो जाता है, तो परिवार के पात्र सदस्य (पति/पत्नी या संतान) परिशिष्ट-2 के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करेंगे। पेंशन प्रस्ताव अधिकारी को ऐसी जानकारी प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि करनी होगी।

भुगतान की व्यवस्था

पेंशन और सारांशीकरण की राशि का भुगतान एग्रीगेटर बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजकर किया जाएगा। वहीं, ग्रेच्युटी (उपदान) और प्राविधिक पेंशन का भुगतान कोषालय (Treasury) के माध्यम से देयक प्रस्तुत कर किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए चेक-लिस्ट (परिशिष्ट-1): सॉफ्टवेयर पर जानकारी भरते समय कर्मचारियों को अपना नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, पैन (PAN), बैंक विवरण (IFSC कोड के साथ), परिवार का विवरण और नामांकन (Nomination) संबंधी सटीक जानकारी देनी होगी।

इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से अब कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी पेंशन से जुड़ी हर अपडेट उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध होगी।

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