MP Patwari Transfer Policy 2026: दिशा-निर्देश और पात्रता नियम, राजस्व विभाग ने जारी किए

Updesh Awasthee
भोपाल, 13 जून 2026:
मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने प्रदेश के पटवारियों के लिए बहुप्रतीक्षित "पटवारी संविलियन नीति 2026" की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह नीति 12 जून 2026 को जारी की गई है, जिसका उद्देश्य जिला स्तरीय संवर्ग होने के कारण पटवारियों के अंतर्जिला संविलियन (Transfer/Merger) की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। 

MP Patwari Samvilliyan Niti 2026 eligibility criteria and rules

इस नई नीति के तहत आवेदन करने के लिए पात्रता के कड़े नियम तय किए गए हैं। वे पटवारी जिन्होंने पटवारी परीक्षा 2022 उत्तीर्ण की थी और जिनका रिजल्ट 16 फरवरी 2024 को या उससे पहले आया था, वे सीधे अंतर्जिला संविलियन के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि, 16 फरवरी 2024 के बाद नियुक्त हुए पटवारियों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ निर्धारित की गई हैं। इन परिस्थितियों में पति-पत्नी का एक ही जिले में शासकीय सेवा में होना, पटवारी का गंभीर बीमारी (जैसे कैंसर, किडनी डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी) से ग्रसित होना, या महिला पटवारी का विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा होना शामिल है। इसके अलावा, 'आपसी आधार' (Mutual Transfer) पर भी आवेदन किए जा सकते हैं, बशर्ते दोनों आवेदकों की श्रेणी और उप-श्रेणी एक समान हो।

Who is ineligible for MP Patwari inter district transfer 2026

नीति में स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में पटवारी आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि किसी पटवारी के विरुद्ध लोकायुक्त या कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित है, तो उन्हें इस प्रक्रिया के लिए अपात्र माना जाएगा। साथ ही, संविलियन केवल उन्हीं जिलों में संभव होगा जहाँ संबंधित वर्ग (UR/OBC/EWS/SC/ST) के पद रिक्त होंगे और जिला आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा सकेगा।

MP Patwari Samvilliyan 2026 online application process step by step

आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है। आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन मध्यप्रदेश द्वारा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन या दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को अपनी विशिष्ट श्रेणी और उपवर्ग (जैसे महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग आदि) का स्पष्ट उल्लेख करना होगा और संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इन आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और अंतिम सूची विभाग को भेजी जाएगी।

MP Patwari joining rules and seniority calculation after transfer

एक बार संविलियन आदेश जारी होने के बाद, पटवारी को 15 दिनों के भीतर आवंटित जिले में उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य होगी। इस नीति की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संविलियन के बाद पटवारी की वरिष्ठता (Seniority) उसके संवर्ग में प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही गिनी जाएगी। हालांकि, एक बार जिला आवंटित हो जाने के बाद दोबारा जिला परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी और न ही संविलियन आदेश में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकेगा।

No posting in home Tehsil for MP Patwaris under 2026 policy

स्थापना के संबंध में सरकार ने एक सख्त नियम लागू किया है। संविलियन के बाद जिला कलेक्टर द्वारा जिले के भीतर पदस्थापना की जाएगी, लेकिन किसी भी पटवारी को उसके गृह तहसील (Home Tehsil) में पदस्थ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान संविलियन होने पर, शेष अवधि की कार्यवाही नए जिले में ही पूरी की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिक्तियों और विभागीय छानबीन के आधार पर लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।

यह रिपोर्ट आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों (क्रमांक 77/2026/07(REV)) पर आधारित है जो 12 जून 2026 को जारी किए गए थे।‌

MP Patwari Samvilliyan Policy 2026 pdf Download

MP Patwari Samvilliyan Policy 2026 की पीडीएफ फाइल भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल https://t.me/bhopalsamachar1 पर उपलब्ध है। तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में MP Patwari Samvilliyan Policy 2026 pdf लिखकर सर्च कर सकते हैं।

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