मध्य प्रदेश शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 के विस्तृत निर्देश, शून्य नामांकन वाले स्कूलों से हटेंगे शिक्षक

Updesh Awasthee
भोपाल, 9 जून 2026:
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2026 की स्थानांतरण नीति जारी किए जाने के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला और संभाग स्तर के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त लोक शिक्षण, श्री अभिषेक सिंह द्वारा जारी पत्र में इस नीति के अनुरूप समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।

MP Teacher Transfer Policy 2026: Detailed Guidelines Issued, Teachers to Be Shifted from Zero-Enrollment Schools

डेटा में सुधार: एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों को तत्काल सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जिला स्तर पर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
शून्य नामांकन वाली शालाओं से शिफ्टिंग: नीति के तहत उन स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को, जहाँ छात्रों का नामांकन शून्य है, अनिवार्य रूप से उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है। इसी तरह सांदीपनी विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षकों को भी आवश्यकता वाले स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा।
एकल और शून्य शिक्षक शालाओं को प्राथमिकता: विभाग का मुख्य ध्यान उन स्कूलों में रिक्त पदों को भरने पर है जहाँ वर्तमान में एक भी शिक्षक नहीं है या केवल एक शिक्षक कार्यरत है।
संविलियन और पदस्थापना: अंतर्ज़िला और अंतःसंभागीय स्थानांतरण के मामलों में संविलियन आदेश राज्य स्तर से जारी किए जाएंगे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और संभागीय संयुक्त संचालक संबंधित जिलों या संभागों में पदस्थापना की कार्यवाही करेंगे।
तकनीकी समस्याओं के लिए बना विशेष सेल: स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को होने वाली तकनीकी कठिनाइयों के समाधान के लिए संचालनालय स्तर पर एक विशेष सेल का गठन किया गया है। शिक्षक अपनी समस्याओं का विवरण ई-मेल आईडी tgrsed.dpi26@gmail.com पर भेज सकते हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है, ताकि स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

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