BHOPAL में रेमडेसिवर की कालाबाजारी के आरोप में 9 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई - MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल
। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने और हेराफेरी करने वालो के विरुद्ध कड़ी करवाई करते हुए 9 लोगों पर रासुका लगाई है।  

कोरोना संक्रमण के समय जब संक्रमित लोगो की जान बचाने के लिए डॉक्टर द्वारा दवाई के रूप में रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है। उक्त समय जीवन  रक्षक दवाई की कालाबाजारी करने उसको अवैध रूप से विक्रय करने  आदि जैसी  घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए इन लोगो के विरुद्ध रासुका लगाते हुए जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए है। 

1. राजेन्द्र मीणा उर्फ राजा पुत्र विशाल सिंह , आयु -23 बिहारी कालोनी , भानपुर थाना - कोहेफिजा 
2. बलराम प्रजापति पुत्र रमेश प्रजापति , आयु -19 वर्ष , बडोदिया तालाब राजगढ ,
3. सर्जन सिंह पुत्र अजमेर सिंह , आयु 32 वर्ष , फॉरेस्ट नाके के पीछे , थाना - गांधीनगर
4. गौरव लोधी पुत्र दीपक लोधी , आयु -24 वर्ष , सूखी सेवनिया , गांधी नगर
5. यासीर खान पुत्र कदीर खान , आयु -23 वर्ष , चौबदार पुरा थाना- मिसरोद
6. झलकन सिंह पुत्र हमीर सिंह मीणा , आयु -24 वर्ष , गिरधर परिसर , थाना- कोलार रोड
7. नौमान सईद पुत्र सईद खां , आयु -24 वर्ष , निवासी कबीटपुरा , थाना - काईम ब्रांच 
8. समी खान पुत्र रहमान उल्ला खान , आयु -30 वर्ष , निवासी , निशातपुरा , थाना काईम ब्रांच 
9. अख्लाख खान पुत्र इबाड खान , आयु -24 वर्ष , कृष्णा कालोनी , हनुमागंज थाना- काईम ब्रांच क्षेत्र के इन अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) में निरूद्व किया है।

कलेक्टर श्री लवानिया ने पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आपदा काल में  कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज में बेहतर माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से उक्त अपराधियों पर रासुका की कर्रवाई करते हुए इनको केन्द्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए।

11 मई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!