बड़वानी, 31 जनवरी 2026: मध्य प्रदेश शासन के लिए उज्जैन में डिप्टी कलेक्टर के पद पर काम कर रहे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अभय सिंह खराड़ी को 10 साल कठोर कारावास एवं एक लाख हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। एक महिला पटवारी द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया था। ट्रायल कोर्ट (बड़वानी की तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय) द्वारा श्री अभय सिंह को बलात्कार का अपराधी घोषित किया गया है। श्री अभय सिंह के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उनका कोर्ट रूम से हिरासत में लिया और जेल भेज दिया।
महिला पटवारी ने 2024 में मामला दर्ज करवाया था
पीड़ित महिला पटवारी ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2016 से 2024 के बीच अभय सिंह खराड़ी ने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान 4 से 5 बार बलात्कार किया गया। महिला ने यह भी बताया कि 22 दिसंबर 2023 की रात करीब 10 बजे जुलवानिया की गायत्री कॉलोनी स्थित उसके घर पर आरोपी ने मारपीट की, गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डिप्टी कलेक्टर को सनकी आशिक बताया
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी महिला को ब्लैकमेल करता था। वह उसके रिश्ते तुड़वा देता था और फोन पर तेजाब डालने, अपहरण करने और जान से मारने की धमकियां देता था। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे बेहोश कर उसकी मांग में सिंदूर भरता था और फोटो खींच लेता था, ताकि उसे अपनी पत्नी बताकर समाज में बदनाम किया जा सके। श्री अभय सिंह उज्जैन से पूर्व एसडीएम सेंधवा के पद पर काम कर रहे थे।
अफसर की पत्नी ने पटवारी पर कराई थी FIR
अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि आरोपी की पत्नी को फरियादी और उसके संबंधों पर शक था। इसको लेकर विवाद हुए और आरोपी की पत्नी ने महिला पटवारी व उसके परिवार के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उसका केस खत्म करवा देगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।

