MP के शासकीय कर्मचारियों की 25% उपस्थिति, GAD की नई COVID-19 गाइडलाइन

भोपाल
। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 11 अप्रैल 2021 को जावक नंबर एफ 11-09 के माध्यम से सभी कलेक्टरों, विभाग प्रमुखों एवं सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोनावायरस का संक्रमण रोकने के लिए तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कार्यालय में मात्र 25% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए एवं रोटेशन के अनुसार ड्यूटी लगाई जाए।

मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की कोरोना गाइडलाइन 11 अप्रैल 2021

1. मंत्रालय एवं राज्य स्तरीय समस्त कार्यालयों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत होगी, तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति 25% रोटेशन के अनुसार होगी।

2 जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) क्षेत्र में जिला / संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे 
3. कर्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु फेस मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का पालन एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जाये। 

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