BHOPAL कोलार एवं शाहपुरा में 9 दिन का टोटल लॉकडाउन - CORONA BREAKING NEWS

भोपाल
। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उपनगर कोलार में 7 वार्डों में 9 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। भोपाल कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने दिनांक 8 अप्रैल 2021 को इसके आदेश जारी किए है। लॉकडाउन 9 अप्रैल 2021 की शाम 6:00 बजे से लागू होगा। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

KOLAR थाना क्षेत्र में कहां-कहां बैरिकेडिंग

सर्वधर्म पुल। 
दामखेड़ा ए-सेक्टर गली के मुहाने पर। 
दामखेड़ा बी-सेक्टर गली के मुहाने पर। 
जागरण लेक सिटी। गेट नंबर 3 के पहले। 
सेमरी जोड़ पर असलिया विंडसर के सामने दाए बाये दोनों ओर
गोल जोड़ी मुख्य मार्ग पर।
सलैया-सनखेड़ी जोड़ पर पुल के ऊपर।

SHAHPURA थाना क्षेत्र में कहां-कहां बैरिकेडिंग

क्षेत्र के कौन-कौन से इलाके टोटल लॉकडाउन 
विराशा हाईट्स के पास कलियासोत पुल पर। 
सिद्धेश्वर शिव मंदिर जोड पर बंसल हास्पिटल के पास।
नहर के पुल पर चूनाभट्टी चौराहा के पास।
शैतानसिंह पाल चौराहा।
बसंतकुज के पीछे का 12 नं0 के पास। 
ईश्वर नगर दानापानी के पास।
रेल्वे ब्रिज डी. के. काटेज के पास।

उक्तानुसार बेरिकेटिंग के कारण नगर निगम के वार्ड क्रमांक 81 से 84 तक और वार्ड क्रमांक 52 एवं 53 प्रभावित होंगे। इन वार्डों में दामखेडा, ए एवं बी सेक्टर, अंबेडकर नगर, बंजारी, कान्हा कुंज, विनीत कुंज, सी.आई हाईट्स, कान्हा कुंज, गेढूखरड़ा नहर आदि मंदाकिनी, दानिशकुंज, वंजारी सी सेक्टर, महावली, सर्वधर्म, यशोदा परिसर, विराशा हाईट, कोलार मुख्य मार्ग आदि।

सनखेडी, गणेश नगर, अकवरपुर, राजदैदय, 610 क्वाटर्स, हिनोतिया आलम आदि, कॉलोबी आदि, रोहित नगर, आकृति ईको सिटी, अधिष्ठान, स्टाक्ष पार्क, त्रिलंगा गुलमोहर, शाहपुरा ए-सेक्टर आदि।

जिसके कारण लगभग 2.50 लाख आबादी उक्त लाकडाउन से प्रभावित होगी। जो कि नगर निगम की कुल आबादी का 10 प्रतिशत लगभग है। वर्तमान में कोरोनावायरस के संक्रमण से कोलार क्षेत्र में 1800 व्यक्ति प्रभावित है। 
लॉकडाउन में प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं दूध, सब्जी एवं किराना आदि की आपूर्ति उनके निवास स्थान तक नगर निगम एवं ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से की जावेगी। आम जनता को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अत्यावश्यक परिस्थितियों में अथवा अपरिहार्य कारणों से पूर्व सूचना देकर अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) कोलार से अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

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