भोपाल। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले के शासकीय जूनियर, सीनियर महाविद्यालयों के छात्रावास अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विभागीय छात्रावासों को बन्द रखा जाए।
उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा भोपाल शहर के समस्त स्कूल / कॉलेजों में शिक्षण दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक बन्द रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को (वर्ष 2020-21 के लिए) माह मई, जून 2021 में आयोजित किए जाने बाबत् विस्तृत दिशा - निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन बन्द है, इससे यह स्पष्ट है विभागीय आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के छात्रावासों जो शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन हेतु संचालित हैं, वे भी उक्त परिस्थिति में बन्द रहेंगे।
भविष्य में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यदि नियमित कक्षाएँ / ऑफलाइन परीक्षाएँ प्रारम्भ की जाती हैं, तो छात्रावासों को खोला जा सकेगा। उक्त आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री लवानिया ने भोपाल जिले के शासकीय जूनियर, सीनियर महाविद्यालयों के छात्रावासों को आगामी आदेश तक कोरोना वायरस से रोकथाम एवं बचाव के लिए बन्द रखे जाने के निर्देश संबंधितों को दिए हैं।