UPI ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो BANK से 100 रोज मुआवजा मिलेगा

नई दिल्ली।
UPI के जरिए ऑनलाइन पेमेंट करने वाले नागरिकों के लिए फायदे की खबर है। यदि उनका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो बैंक को ₹100 रोज के हिसाब से हर्जाना अदा करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संदर्भ में सर्कुलर जारी कर दिया है। 

UPI फेल होने पर धन के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट

सितंबर 2019 में केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्सल को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि इस समय सीमा के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। समयसीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा मिलता है।

UPI फेल होने पर पैसे का ऑटो रिवर्सल कितने दिन में होना चाहिए

आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, अगर यूपीआई के जरिए किया गया लेनदेन फेल होता है और ग्राहक के खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होते हैं, तो ऑटो-रिवर्सल लेनदेन की तारीख से टी+1 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। इधर टी का अर्थ लेनदेन की तारीख है। 

यानी अगर किसी ग्राहक का लेनदेन आज फेल हुआ है, तो उसके अगले कारोबारी दिन तक खाते में पैसे वापस आ जाने चाहिए और यदि ऐसा नहीं होता, तो अधिक देरी के लिए बैंकों को रोजाना 100 रुपये मुआवजे के तौर पर देने होते हैं।

UPI फेल होने पर मुआवजे के लिए शिकायत कहां करें

अगर आपका भी यूपीआई के जरिए लेनदेन फेल हुआ है और पैसा वापस नहीं आया है, तो आप सर्विस प्रोवाइडर से इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। प्रोवाइडर आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा। वहीं, अगर अगर शिकायत करने बाद भी बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप आरबीआई के डिजिटल ट्रांजैक्शन, 2019 के ओम्बड्समैन स्कीम (बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme)) के तहत भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

06 अप्रैल को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !