HIMANSHU INFRASTRUCTURE, BHOPAL के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह एक बार फिर हाई कोर्ट के टारगेट पर आ गए हैं। पिछली बार हाई कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। इस बार वारंट जारी नहीं किया है लेकिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है।
हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल के कारण हाई कोर्ट से वारंट तक जारी हो चुका है
हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश के जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के लिए व्यक्तिगत हजारी का आदेश जारी हुआ है। बताया गया है कि ग्वालियर के भानु प्रताप सिंह बनाम हिमांशु इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल मामले में Real Estate Regulatory Authority द्वारा भोपाल के कलेक्टर को Revenue Recovery Certificate के लिए आदेशित किया गया था। श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने RERA के आदेश का पालन नहीं किया और RRC जारी नहीं हुई। उपभोक्ता भानु प्रताप सिंह द्वारा हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर से जवाब मांगा परंतु कलेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। तब हाई कोर्ट से वारंट जारी हुआ। 12 मार्च 2025 को कलेक्टर ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था कि आदेश का पालन शीघ्र किया जाएगा परंतु अभी तक पालन नहीं हुआ है।
यह हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है। हाई कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी व्यक्त करते हुए भोपाल कलेक्टर को आदेशित किया है कि वह 25 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। स्पष्ट करें कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का आप तक पालन क्यों नहीं किया है।