मध्य प्रदेश में होली की छुट्टी का नया आदेश, GAD की संशोधित अधिसूचना

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 1 मार्च 2026
: होली कब जलाएंगे और होली कब खेलेंगे, मध्य प्रदेश में इस बात का फैसला, इसलिए भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि सरकार ने 3 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की थी, लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। लोग अपनी मान्यता और परंपराओं के अनुसार होली जला सकते हैं और होली खेल सकते हैं क्योंकि सरकार ने होली की छुट्टी का नया आदेश जारी कर दिया है। 

GAD’s Revised Notification Brings Change in Holi Holiday in MP 

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर से आज दिनांक 1 मार्च 2026 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4 में, अपर सचिव की ओर से बताया गया है कि, राज्य शासन द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2025 के द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में दिनांक 03 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। राज्य शासन द्वारा होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 04 मार्च 2026 को भी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। 

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में होली पर्व के पावन अवसर पर दिनांक 04 मार्च, 2026 दिन बुधवार को निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 (1881 का कमांक 26) की धारा 25 के अधीन एतदद्वारा सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। 

इससे पहले कुछ कर्मचारी संगठनों ने 4 मार्च को होली की छुट्टी घोषित करने की मांग की थी। हालांकि लोगों का कहना था कि 4 मार्च की छुट्टी होनी चाहिए चाहे 3 मार्च की छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाए। यानी की 3 मार्च के स्थान पर 4 मार्च की छुट्टी को घोषित कर दिया जाए।
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