भोपाल। मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में कलेक्टर दीपक आर्य ने सीमांकन के मामलों का टाइम लिमिट में निराकरण नहीं कर रही है कारण राजस्व निरीक्षक रजन सिंह कुर्वेती को सस्पेंड कर दिया है। मुरैना जिले में सीईओ जिला पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव रामनिवास को सस्पेंड कर दिया जो कि उनकी अनुपस्थिति के कारण पंचायत में COVID-19 टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। बालाघाट जिले में भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर पंचायत सचिव चरणलाल भुनेश्वर को सस्पेंड कर दिया गया है।
बालाघाट में राजस्व निरीक्षक रजन सिंह कुर्वेती सस्पेंड
बालाघाट। कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने सीमांकन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने एवं सीमांकन के प्रकरणों को 03 से 06 माह तक लंबित रखने के कारण राजस्व निरीक्षक मंडल चांगोटोला के राजस्व निरीक्षक श्री रजन सिंह कुर्वेती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलबंन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय तिरोड़ी रखा गया है।
राजस्व प्रकरणों की मासिक समीक्षा के दौरान पाया गया कि न्यायालय नायब तहसीलदार लामता के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल चांगोटोला में सीमांकन के 03 प्रकरण 03 से 06 माह की अवधि से लंबित है। जबकि सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनिमय के अंतर्गत 45 दिनों के भीतर करना है। सीमांकन के प्रकरणों का तय समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने के लिए जिम्मेदार राजस्व निरीक्षक श्री रजनसिंह कुर्वेती को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत पिपरई जिला मुरैना के सचिव रामनिवास सस्पेंड
मुरैना। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह ने ग्राम पिपरई के पंचायत सचिव रामनिवास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंचायत सचिव रामनिवास विगत 20-25 दिनों से ग्राम पंचायत मुख्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित है। सरपंच द्वारा मोबाइल फोन पर संपर्क किया तो मोबाइल भी बंद जा रहा है। पंचायत सचिव मुख्यालय पर न रहने से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को नहीं मिल रहा है।
ग्राम पंचायत नायकपुरा कोविड सेन्टर पर वैक्सीन के टीके 45 और 60 वर्ष की उम्र वालों को लगाये जा रहे है। लेकिन ग्राम पंचायत पिपरई के लोग वंचित है। शासकीय कार्य में इस प्रकार की लापरवाही, उदण्डता प्रतीत होने पर प्रथम दृष्टिया दोषी पाये जाने से मध्यप्रदेश सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के प्रावधानों के तहत प्रतिकूल है।
पंचायत सचिव रामनिवास का उक्त कृत्य लापरवाही बरतने एवं रूचि न लेने के आरोप में मध्यप्रदेश पंचायत तथा अनुशासन एवं अपील 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ग्राम पंचायत पिपरई का वित्तीय प्रभार ग्राम रोजगार सहायक श्री राजबीर सिंह प्रदान किया है।
ग्राम पंचायत अलना जिला बालाघाट के सचिव चरणलाल भुनेश्वर सस्पेंड
बालाघाट। विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा माहेश्वरी ने शासकीय राशि का गबन करने एवं अपने कर्त्त्वयों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अलना के सचिव चरणलाल भुनेश्वर को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 के तहत कार्यवाही कर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ग्राम पंचायत अलना के सचिव पर आरोप है कि 2 सी.सी. सड़क निर्माण कार्यों में राशि आहरण किया जाकर कार्य पूर्ण नहीं कराया गया था तथा मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण कर लिया गया था। इस प्रकरण की जांच के बाद विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा माहेश्वरी ने ग्राम पंचायत की प्रशासकीय समिति की प्रधान श्रीमती कविता धुर्वे से 03 लाख 36 हजार 454 रुपये एवं तत्कालीन सचिव चरणलाल भुनेश्वर से 03 लाख 36 हजार 454 रुपये वसूल करने के आदेश दिये थे।
कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने ग्राम पंचायत की प्रधान श्रीमती कविता धुर्वे को पूर्व में ही पद से पृथक कर दिया है और उन्होंने शासकीय राशि का गबन करने के कारण अलना के तत्कालीन सचिव चरणलाल भुनेश्वर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये थे।