BURHANPUR: शिक्षक राजेश चौधरी पर अभद्रता का आरोप, सस्पेंड - EMPLOYEE NEWS

बुरहानपुर
। शासकीय माध्यमिक शाला लोनी में पदस्थ शिक्षक श्री राजेश चौधरी को सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने पर अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कैलाश वानखे़डे़ द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 

जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर के प्रतिवदेन के आधार पर शैक्षणिक स्थल पर शिक्षकों द्वारा गरिमामय आचरण किया जाना आवश्यक होने पर भी श्री राजेश चौधरी द्वारा सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लघंन कर अशोभनीय एवं प्रतिकूल व्यवहार किया गया। जिसके कारण उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) के नियम 1965 के नियम 3 के नियम (एक) (दो) (तीन) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय, बुरहानपुर नियत किया गया है। 

उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी साथ ही अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कैलाश वानखे़डे़ द्वारा श्री शासकीय उ.मा.विधालय लोनी संकुल प्राचार्य श्री राजेन्द्र कुमार खोड़के को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।

12 अक्टूबर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!