बड़ी खबर: मध्य प्रदेश शासन ने जारी किए अर्जित अवकाश नकदीकरण गणना के नए उदाहरण

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 25 जून 2026:
MP Finance Department Earned Leave Encashment Rules 2026 Update मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग (Finance Department) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देशिका जारी की है। वल्लभ भवन, भोपाल से 24 जून, 2026 को जारी इस अधिसूचना के माध्यम से MP government employees earned leave encashment rules 2026 के तहत गणना करने के व्यावहारिक उदाहरण साझा किए गए हैं। यह निर्देश समस्त विभागों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला कलेक्टरों को भेज दिया गया है ताकि सेवा-निवृत्ति के समय होने वाली गणना में पारदर्शिता बनी रहे। 

MP Civil Services Leave Rules 2025 Rule 57 for Retirement Benefits 

वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये गणना उदाहरण Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 2025 के नियम-57 के अनुक्रम में तैयार किए गए हैं। यह नियम न केवल सामान्य सेवा-निवृत्ति (Retirement) पर लागू होता है, बल्कि अनिवार्य सेवा-निवृत्ति (Compulsory Retirement), असमर्थता पेंशन (Disability Pension) या सेवा काल के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में भी calculation of leave encashment for MP government servants के लिए आधार प्रदान करता है। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य के वित्तीय लाभों को समझने में आसानी होगी। 

Maximum limit of 300 days for earned leave encashment in Madhya Pradesh 

शासन द्वारा जारी उदाहरणों के अनुसार, अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस निर्धारित की गई है। यदि किसी शासकीय सेवक के खाते में अर्जित अवकाश (Earned Leave) 300 दिन से कम है, तो ऐसी स्थिति में खाते में शेष उपलब्ध अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) को जोड़कर 300 दिनों की पात्रता पूरी की जा सकती ह। उदाहरण के लिए:- 
यदि किसी कर्मचारी के पास 270 दिन का अर्जित अवकाश है, तो वह 30 दिन का अर्ध वेतन अवकाश जोड़कर कुल 300 दिनों का लाभ ले सकता है।

Earned leave encashment formula for state government employees using Basic Pay and DA 

इस गणना को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग ने स्पष्ट फॉर्मूला (Formula) भी दिया है। अवकाश नकदीकरण की राशि की गणना सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के दिनांक को मिल रहे मूल वेतन (Basic Pay) और महंगाई भत्ते (DA) के योग के आधार पर की जाती है। how to calculate retirement leave benefits in MP को समझने के लिए उदाहरण देखें: 
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹1,00,000 और DA ₹58,000 है, तो कुल ₹1,58,000 को 30 से भाग देकर उसे शेष अवकाश के दिनों से गुणा किया जाता है। 
158000/30= 5266.6666 
5266.6666X शेष अवकाश के दिन= TOTAL 

Specific examples of half pay leave encashment calculation Madhya Pradesh 

दस्तावेज़ में दो अलग-अलग उदाहरणों (Example 1 and 2) के माध्यम से गणना को समझाया गया है। पहले उदाहरण में, यदि अर्जित अवकाश 270 दिन है और सेवाकाल के दौरान 15 दिन का अवकाश नकदीकरण पहले लिया जा चुका है, तो शेष 255 दिनों के लिए गणना की जाएगी। वहीं दूसरे उदाहरण में, यदि कर्मचारी के पास सीधे 300 दिन का अर्जित अवकाश शेष है, तो उसे पूरे 300 दिनों का पूर्ण भुगतान (Basic + DA) प्राप्त होगा। यह स्पष्टता MP government employee earned leave encashment calculation example के तौर पर सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) के लिए मार्गदर्शिका का काम करेगी। रिपोर्ट: शोएब सिद्दीकी

मध्य प्रदेश कर्मचारी: अर्जित अवकाश की गणना के उदाहरण की पीडीएफ फाइल

मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अर्जित अवकाश की गणना के उदाहरण की पीडीएफ फाइल भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल (https://t.me/bhopalsamachar1) पर उपलब्ध है। तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं अथवा "Madhya Pradesh Government New Earned Leave Encashment Calculation Examples 2026 pdf" नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं।

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