BHOPAL पुलिस ने दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये - MP NEWS

NEWS ROOM
0
भोपाल।
 मप्र की राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब पुलिस ने व्यापारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार ही अब उन्हें दुकान खोलने और सामान की बिक्री करनी होगी। इसका पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकान के सामने एक मीटर की दूरी तक रस्सी बांधने से लेकर 8 निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।

भोपाल में मंगलवार को रिकॉर्ड 280 नए केस सामने आए हैं। अब संक्रमितों की संख्या कुल 14655 हो गई है। भोपाल में अब तक कोरोना के कारण 345 लोगों की मौत हो चुकी हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक 11222 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजारों में दुकानों में भीड़ बढ़नी लगी है। ऐसे में अब संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए पुलिस ने यह सख्ती शुरू कर दी है। हबीबगंज सीएसपी की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी परेशानी या जानकारी के लिए कोलार तहसील के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

अपने-अपने प्रतिष्ठान और दुकानों के आगे एक मीटर दूरी की रस्सी बांधना होगा। बगैर मास्क के आए गाहक को समान नहीं दिया जाएगा। गलियारे में बाहर अपने सामान का डिसप्ले नहीं कर सकते हैं। दुकान-प्रतिष्ठान पर सैनिटाइजर और अतिरिक्त मास्क की भी व्यवस्था करनी होगी। दुकान के आगे उचित दूरी पर गोलों की मार्किंग करना अनिवार्य है। तय लोगों से ज्यादा अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाए। निर्धारित समय पर दुकान बंद करें। कोविड-19 के लिए जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन कर सहयोगी बनें।

15 सितम्बर को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!