ग्वालियर में शादी के लिए नए नियम जारी, दूल्हा और दुल्हन अलग-अलग गाड़ियों में जाएंगे / GWALIOR NEWS

ग्वालियर। लॉकडाउन के चलते जो लोग इन दौरान अपने बच्चों की शादी न टालते हुए सरकार के आर्डर के अनुसार शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। उन्हें अपने क्षेत्र के अफसर से संपर्क कर परमीशन लेकर शादी करने की अनुमति जी जाएगी। शादी घर से करनी होगी, जिसमें 9 लोगों से ज्यादा को सम्मिलत नहीं कर सकेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी मुसीबत दूल्हा और दुल्हन को आ रही है। इसलिए कोरोना का कहर उनको गाड़ी में साथ बैठने नहीं देगा। विदा के बाद दोनों को अलग-अलग गाडिय़ों में आना पड़ेगा। यानि कोरोना के कहर दो दिलों के बीच दीवार बनकर खड़ा रहेगा।

कारण यह है कि म.प्र सरकार ने लॉकडाउन में भी शादी करने के लिए सरकार से रियायत मांग रहे परिवारों को 9 लोगों के बीच शादी करने की सशर्त परमीसन दी है। 9 लोगों में लड़की और लड़के के परिवार के 4-4 लोग और पंडित या मौलीवी शामिल रहेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच ऐसा है जिससे दू ल्हा और दुल्हन सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे। सरकार के नियम के अनुसार 5 सीटर कार में दो लोग ज्यादा नहीं बैठ सकते। एक गाड़ी में ड्राइवर के अलावा पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति। जिसके चलते विदा के बाद यदि दूल्हा या दुल्हन में से किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो उन्हें अलग-अलग गाडिय़ों में आना पड़ेगा। हर कार में दो लोगों से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते।

शादी/निकाह के बाद वधू पक्ष को जिले से बाहर जाने के लिए शासन से दस्तावेजों के साथ अनुमति लेनी होगी। इसके बिना बाहर जाने परमिशन नहीं होगी।  इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपके घर में इस समय कोई शादी करता है तो सबसे पहले आपको एसडीएम को ये जानकारी देनी होगी। उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। अदर आप ऐसा नहीं करते है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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