जबलपुर। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि केन्द्र शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को विश्वव्यापी (Covid-19) कोरोना वायरस से उनके माता पिता अथवा आश्रित परिवार के सदस्यों के सक्रमित होने पर कर्मचारी को 15 दिन की स्पेशल विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल) का लाभ मिलेगा।
वहीं यदि कर्मचारी स्वयं कोरोना से संक्रमित होता है तो उसे क्वारेंटाईन या आइसोलेशन में रहना होगा, एसी स्थिति में कर्मचारी को 20 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश ले सकता है के आदेश जारी किये गये हैं। कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर में प्रदेश के सैंकडों अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाहन करते हुए वह एवं उनका परिवार संक्रमित हो रहे हैं। किन्तु राज्य कर्मचारियों को शासन द्वारा ऐसे किसी भी विशेष अवकाश Quarantine leave (संगरोध अवकाश) का प्रावधान नहीं किया गया है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, नरेन्द्र दुबे, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डे, सुरेन्द्र जैन, गोविन्द विल्थरे, दीपक राठौर, अनुराग चन्द्रा, दालचन्द पासी, राकेश सेंगर, नितिन अग्रवाल, श्यामनारायण तिवारी, नितिन शर्मा, विष्णु पाण्डे, महेश कोरी, प्रियांशु शुक्ला, विनय नामदेव, धीरेन्द्र सोनी, मो०तारिख, संतोष तिवारी, आदि ने माननीय मुख्यमंत्री म.प्र.शासन को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजकर मांग की है केन्द्र शासन के कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों को भी विशेष आकस्मिक अवकाश (स्पेशल कैजुअल लीव) का प्रावधान किया जावे।
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