मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में केस फाइल करने का नियम बदला - MP NEWS

जबलपुर
। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने COVID-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए केस फाइल करने के नियम बदल दिए हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है ताकि फाइलों के माध्यम से या फिर दस्तावेजों के कारण आवाजाही से संक्रमण ना फैले। राहत दी गई है कि केस फाइल करते समय हार्ड कॉपी जमा नहीं करनी होगी।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के वकीलों को इस छूट का लाभ मिलेगा। इससे वकीलों या उनके मुंशियों को हाई कोर्ट आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वे घर बैठे अपेक्षाकृत सुविधाजनक ई-फाइलिंग कर सकेंगे। 

साथ ही वीडियो काॅफ्रेंसिंग के जरिये बहस करके पक्षकार के हित में कदम बढ़ा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जबलपुर के कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता यश सोनी ने पूर्व में इस सिलसिले में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक को पत्र लिखा था। हाई कोर्ट ने मांग को उचित पाकर स्वीकार कर लिया।

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