भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ाई - driving licence validity extension

नई दिल्ली।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ने ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा दी है। DL-RC पर प्रिंट एक्सपायरी डेट के बाद भी दिनांक 30 सितंबर 2021 तक भारत में सभी ड्राइविंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड माने जाएंगे। 

RTO के कौन-कौन से दस्तावेजों की एक्सपायरी डेट बढ़ाई गई

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक निर्देश में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है। ये उन कागजातों के लिए लागू होगा, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सका है और जिनकी वैधता एक 1 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 30 सितंबर 2021 को खत्म होनेवाली है। ये सभी अब 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। उसी आदेश को अब 30 सितंबर तक के लिए विस्तार दे दिया गया है। 

Central minister Nitin Gadkari statement

Central minister Nitin Gadkari said 'To help citizens in availing transport related services while maintaining social distancing, validity of documents related to Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Vehicle Rules, 1989 has been further extended till 30th Sept 2021.

It was advised that the validity of Fitness, Permit (all types), License, Registration or any other concerned document(s) might be treated to be valid till 30 June  2021.

This covers all documents whose validity has expired since 1st  Feb, 2020 or would expire by 30th Sept 2021. Enforcement authorities are advised to treat such documents valid till 30th of Sept 2021.

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