JABALPUR LOCKDOWN में क्या बंद रहेगा क्या नहीं पढ़िए - MP NEWS

जबलपुर।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार को सीएम के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 22 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लोगों को अधिक परेशानी न हो, इसके लिए रोज 6 घंटे की छूट मिलेगी। 

सब्जी व फल मंडियां सुबह चार से नौ बजे तक खुलेंगी। वहीं किराना, पॉल्ट्री, आटा चक्की आदि को सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। एलपीजी, राशन की होम डिलेवरी हो सकेगी। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, अस्पताल आदि आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।

जानकारी के अनुसार जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जानकारी दी। बताया कि 12 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू लॉकडाउन को यथावत 22 अप्रैल की सुबह छह बजे तक बढ़ाया जा रहा है। जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

कलेक्टर ने जिले के लोगों से संयम बरतने और लॉकडाउन को सफल बनाने में मदद की अपील की। वहीं भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन अवधि में अति आवश्यक सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। लोगों को उनकी जरुरत की चीजें आसानी से मिल सके, इसके लिए भी पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

नगर निगम, छावनी परिषद जबलपुर सीमा में सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
व्यवसायिक, व्यापारिक, दुकानें, पार्क, स्टेडियम बंद रहेंगे।
खान-पान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, पर खाने की होम डिलेवरी, होम टिफिन, पार्सल सेवाएं इमरजेंसी में कर सकेंगे।
होटल, लॉज, केवल इन रूम, डायनिंग व्यवस्था के साथ सेवाएं दे सकेंगे।
इलेक्ट्रिक और मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले को होम सर्विसेस के रूप में इमरजेंसी में घरों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

निर्माण स्थल पर रहने वाले ही मजदूर काम कर सकेंगे। ठेकेदार को रुकने व भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
शादी विवाह में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कार्यपालिक दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगा।
शहर में सब्जी मंडी व फल की दुकानें सुबह चार से नौ बजे तक खुली रह सकेंगी। इसके बाद सिर्फ ठेला वाले सब्जी-फल बेचने वाले को ही अनुमति रहेगी।
दवा दुकान, दूध, हॉस्पिटल, साॅची पॉलर, पीडीएस दुकान इससे मुक्त रहेंगे।
शहरी सीमा में किराना दुकान, पॉल्ट्री, पशु आहार, आटा चक्की की दुकानें सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खुली रह सकेंगी।इमरजेंसी में राशन की होम डिलेवरी की जा सकेगी।

पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
औद्योगिक गतिविधियों को पूरी छूट रहेगी। यहां से माल का और श्रमिक आदि का आना-जाना होगा
परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। टीकाकरण के लिए आने-जाने में छूट रहेगी।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने के लिए यात्रियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
राजस्व, पुलिस, हेल्थ, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, होमगार्ड, पेयजल, मीडिया, एटीएम, कोविड ड्यूटी में लगे बैंक कर्मी को छूट रहेगी।
आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

सामूहिक आरती, जुलूस, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, सामूहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेंगी। पुजारी, मौलवी, पादरी व सिक्ख धर्मगुरु को छूट रहेगी।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन के दौरान राशन दुकान, पेट्रोल पंप, दूध व फल व सब्जी की दुकानें सुबह 9 बजे तक चालू रह सकती हैं। औद्योगिक गतिविधियों को पूरी छूट रहेगी, यहां से माल का और श्रमिक आदि का आना-जाना रहेगा। परीक्षाओं और टीकाकरण के लिए आने-जाने में छूट रहेगी।

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