BHOPAL मनुआभान टेकरी रेप एंड मर्डर केस की जांच CBI को

भोपाल
। दिनांक 30 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पर्यटक स्थल मनभावन टेकरी पर 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई। अंततः सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को बुलाया है।

मनुआभान टेकरी रेप एंड मर्डर केस का विवरण 

12 साल की लड़की अपनी बुआ (16 साल) के साथ घूमने के लिए मनभावन टेकरी पर आई थी। यहां पर बुआ का दोस्त अविनाश साहू (18 साल) भी था। थोड़ी देर बाद 16 साल की बुआ और 18 साल का अविनाश लड़की को छोड़कर दूर चले गए। वहां 16 साल की बुआ किसी बात से नाराज होकर अविनाश साहू से दूर चली गई। थोड़ी देर बाद जब 16 साल की बुआ, 12 साल की लड़की के पास पहुंची तो लड़की वहां नहीं थी। थोड़ी देर बाद अविनाश साहू भी आ गया। दोनों ने लड़की को यहां वहां तलाश किया। लड़की नहीं मिली तो अविनाश साहू ने अपने दोस्त जस्टिन राज को बुला लिया। तीनों के तलाश करने पर जब लड़की नहीं मिली तो 16 साल की बुआ वापस घर आ गई और सारी बात बताई।

घटना की सूचना रात 8:30 बजे कोहेफिजा थाने में दी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सूचना मिलते ही सर्चिंग शुरू कर दी थी। सारी रात सर्चिंग करते रहे परंतु कुछ पता नहीं चला। पुलिस की सब्जी के दौरान अविनाश साहू मौजूद था। पुलिस का कहना है कि कड़ाई से पूछताछ करने के बाद अविनाश साहू ने उन्हें वह जगह बताइए जहां पर 12 साल की लड़की का शव पड़ा हुआ था। झाड़ियों से करीब 100 फीट नीचे बालिका का खून से लथपथ शव बरामद किया गया। उसका सिर बुरी तरह से पत्थर से कुचला हुआ था। 

कोहेफिजा थाना पुलिस ने अविनाश साहू और जस्टिन राज के खिलाफ अपराध क्रमांक 276/19 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 5 (R) 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पंजीबद्ध किया लेकिन DNA रिपोर्ट के मामले में विवाद उत्पन्न हो गया। लड़की के परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपियों को सहायता पहुंचाने के लिए पक्षपात कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर उठाया था।

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