मध्य प्रदेश 27% ओबीसी आरक्षण मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुधार के लिए याचिका सूचीबद्ध

Updesh Awasthee
नई दिल्ली, 10 मार्च 2026
: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 17 फरवरी 2026 को जो आदेश दिया गया था। उसमें सुधार के लिए समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी। आज 10 मार्च को उसकी सुनवाई होनी थी। जानिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। 

MP 27% OBC Reservation: What Happened in Supreme Court During the Review Petition Hearing

उपरोक्त जानकारी देते हुए अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2026 को पारित फैसले के अनुसार समस्त मामले हाई कोर्ट जबलपुर को वापस भेजते हुए विशेष बेंच गठित कर 3 महीने के अंदर निराकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश में कुछ तकनीकी खामियां हैं, जिनमें सुधार करने हेतु ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई आज दिनांक 10 मार्च 2026 को कोर्ट नंबर 6 के समक्ष सूचीबद्ध थी लेकिन समय अभाव के कारण उक्त याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।  

इसलिए कोर्ट द्वारा उक्त मामले को अगले मंगलवार दिनांक 17/03/2026  को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। यह विशेष मामला हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू याचिका की ओपन कोर्ट मे सुनवाई नियत की हैं। रिव्यू कर्त्ताओ की ओर से उनके साथ वरुण ठाकुर एवं विनायक प्रसाद साह पैरवी कर रहे हैं।

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