भोपाल, 11 मार्च 2026 : मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तो पहले ही यह आदेश जारी हो चुका है और लापरवाही के लिए एक शिक्षक को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अब कॉलेजों के लिए भी ऐसा ही आदेश लागू कर दिया गया है। कॉलेज प्रिंसिपल को कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी कैंपस में आवारा कुत्तों और जानवरों की एंट्री रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
Madhya Pradesh: Teachers in Colleges Now Assigned Duty to Remove Stray Dogs from Campuses
मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर परिसर में प्रदर्शित किया जाए। जिन संस्थानों में बाउंड्रीवॉल नहीं है, वहां निर्माण कराया जाए और टूटी दीवारों की मरम्मत की जाए। परिसर में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी भी लगाने को कहा गया है।
यदि किसी परिसर में आवारा पशु दिखाई देते हैं तो संस्थान को स्थानीय निकाय से संपर्क कर उन्हें हटाने की कार्रवाई करानी होगी। क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को 16 मार्च तक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक प्रकरण में दिए गए निर्देशों के पालन में जारी किया गया है।

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