नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से PIB के माध्यम से बताया गया है कि चयन वर्ष 2020-21 से अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च रैंकिंग संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी।
न्यूनतम योग्यता अंकों को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। रखरखाव भत्ते को छात्रवृति पाने वाले छात्र की प्रगति से जोड़ दिया गया है। विभिन्न सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। पुलिस सत्यापन को हटा किया गया है और स्व-घोषणा को शुरू किया गया है।
शुरू किए गए परिवर्तनों से चयन प्रक्रिया सरल हो गई है और पिछले वर्ष की तुलना में कम अवधि में ही सभी स्थान भरे जाने की संभावना है। पहली तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदनों के आधार पर कुल 100 स्थानों में से अब तक 42 स्थान भरे जा चुके हैं। दूसरी तिमाही के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। (एमजी/एएम/आईपीएस/डीसी (रिलीज़ आईडी: 1645556)