जबलपुर, 13 जनवरी 2026: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आज 13 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन यह नहीं हो सकी।
reserved से reserved, unreserved से unreserved प्रमोशन पॉलिसी को चलेंगे
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में यह मामला सीरियल क्रमांक 38 पर सूचीबद्ध था, लेकिन बेंच के नहीं बैठने की वजह से सुनवाई टल गई। इससे जुड़े कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पदोन्नति नियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि Madhya Pradesh Public Service Promotion Rules 2025 संवैधानिकता को पहले सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा चुनौती दी गई थी। अब आरक्षित वर्ग के एक अधिकारी द्वारा भी चुनौती दी गई है। आरक्षित वर्ग के अधिकारी मेरिट के बेस पर अनारक्षित वर्ग के पदों पर प्रमोशन की मांग कर रहे हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला काफी पुराना है, जो 2016 से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और विभिन्न फैसलों के आधार पर राज्य सरकार ने नए प्रमोशन रूल्स बनाए, लेकिन सामान्य वर्ग से लेकर आरक्षित वर्ग के कुछ अधिकारियों ने भी इन नियमों को असंवैधानिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाल ही में एक आरक्षित वर्ग की अधिकारी ने भी याचिका दायर की, जिसमें रूल 11 और 12 पर सवाल उठाए गए हैं कि ये मेरिट के आधार पर प्रमोशन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।
कर्मचारियों के बीच इस मुद्दे पर काफी निराशा है, क्योंकि प्रमोशन रुके रहने से करियर प्रभावित हो रहा है। कई विभागों में सालों से कोई प्रमोशन नहीं हुए, जिससे हज़ारों कर्मचारी प्रभावित हैं।
सोशल मीडिया पर पब्लिक क्या कहती है
X (पूर्व ट्विटर) पर भी इस विषय पर चर्चा जारी है। पिछले 24 घंटों में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने खुद पोस्ट किया कि आरक्षित कैटेगरी के अधिकारी ने भी पदोन्नति नियम 2025 को चैलेंज किया है, और यह पोस्ट काफी लोगों तक पहुंचा। साथ ही भोपाल समाचार ने भी इसकी जानकारी शेयर की। कुछ यूजर्स ने आरक्षण नीति पर अपनी राय रखी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सावरवाल केस का हवाला देते हुए रोस्टर सिस्टम पर जोर दिया गया।
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