ग्वालियर में साफ सफाई के लिए दुकानें खोलने की अनुमति / GWALIOR NEWS

ग्वालियर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु 17 मई 2020 तक लागू लॉकडाउन के दौरान दुकानें एवं संस्थान बंद होने से दुकानों में रखे सामान के क्षतिग्रस्त होने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने कॉन्फ्रेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) एवं म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों एवं व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारियों के आग्रह पर दुकानों की साफ-सफाई हेतु 14, 15 व 16 मई को चार घंटे के लिये अलग-अलग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी है।

जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि 14 मई को प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक फुटवियर (चप्प्ल-जूता) एवं लोहा व्यवसाय, 15 मई को प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कपड़ा व्यवसाय (थोक एवं खेरीज) और 16 मई को प्रात: 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक रेडीमेड गारमेन्ट्स एवं हौजरी की दुकानों को साफ-सफाई हेतु खोलने की अनुमति दी गई है।

अनुमति के तहत उक्त सभी प्रतिष्ठान न्यूनतम स्टाफ के साथ बाहर से संस्थान को बंद कर साफ-सफाई कर सकेंगे। संस्थान के मालिक तथा स्टाफ सभी को चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। संस्थान केवल साफ-सफाई के लिये ही खोला जायेगा। क्रय-विक्रय पूर्णत: बंद रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में दी गई अनुमति निरस्त की जा सकेगी।


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