इंदौर के सभी बैंक खुले लेकिन ग्राहकों नहीं मिला प्रवेश | INDORE NEWS

इंदौर। जिले में सभी बैंक शनिवार से खुल गए है, लेकिन ग्राहक न तो लेनदेन कर सके, न उन्हें प्रवेश मिला। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे। इसमें कहा कि जिले के सभी बैंक प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आंतरिक कामकाज कर सकेंगे। बैंकों में ग्राहक किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकेंगे।  

बैंक प्रबंधन सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को ही कार्य पर बुला सकेगा। इन कर्मचारियों के बैठने का इंतजाम इस तरह से करना होगा कि प्रत्येक कर्मचारी में शारीरिक दूरी के मापदंडों का पालन हो सके। आम उपभोक्ता फिलहाल एटीएम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों को आते-जाते समय परिचय पत्र साथ रखना होगा नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के फैलने की रोकथाम के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंक और एटीएम संचालन के संबंध में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश जारी किया है। 3 अप्रैल को विभिन्न बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आम जनों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की गई। 

बैठक में चर्चा के बाद अनुमति शर्तों के आधार पर बैंक संचालन के लिए संचालन की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी श्रेणी के बैंक अपने अपने एटीएम में कैश जमा कर सकेंगे। इंदौर नगर निगम सीमा में शहर के स्वास्थ्य एवं करोना के संक्रमण को नष्ट करने के उद्देश्य से आगामी आदेश तक शहर में आम जनों को बैंक एटीएम किसी प्रकार का भौतिक रूप से वहाँ जाकर संव्यवहार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार ही प्रतिबंधित रहेगा।


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