भ्रष्ट नौकरशाह (IAS-IPS) सस्पेंड हुए तो अपील के बाद बहाल नहीं हो पाएंगे, संशोधन / NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। अखिल भारतीय सेवाओं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 में बड़ा संशोधन होने जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यदि कोई ब्यूरोक्रेट (IAS-IPS-IFS) भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराया गया तो उसे तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी सेवाएं तब तक बहाल नहीं की जाएंगी जब तक कि वह उच्च स्तरीय अदालत से निर्दोष साबित ना हो जाए। अब तक उच्च स्तरीय अदालत में फैसले के खिलाफ अपील कर देने के बाद नौकरशाह को बहाल कर दिया जाता था।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 में संशोधन करने का फैसला किया है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों पर लागू होगा।

सजायाफ्ता ब्यूरोक्रेट्स उच्चस्तरीय कोर्ट से निर्दोष साबित होने तक सस्पेंड रहेंगे

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'कार्मिक मंत्रालय ने सेवा नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है ताकि अखिल भारतीय सेवा के भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार में वापस आने की अनुमति न मिले। प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसे अधिकारियों के मामलों की समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी अगर उन्हें अदालत से दोषी ठहराया गया है। इसका मतलब है कि ऐसे अधिकारी तब तक अनिश्चितकाल के लिए निलंबित रहेंगे जब तक कि बड़ी अदालत का आदेश उनके पक्ष में नहीं आ जाता।'

DOPT ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से प्रतिक्रियाएं मांगी है

इस संबंध में डीओपीटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखा है जो क्रमश: IPS और IFS अधिकारियों के काडर नियंत्रण प्राधिकारी हैं। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखकर इस प्रस्ताव पर उनकी टिप्पणियां मांगी गई हैं। इसके लिए उन्हें 15 मई तक का वक्त दिया गया है। अगर तब तक किसी राज्य का जवाब नहीं मिला तो मान लिया जाएगा कि उसे प्रस्तावित संशोधन पर कोई एतराज नहीं है।

वर्तमान में क्या नियम है

वर्तमान नियमों के तहत, शुरुआत में निलंबन आदेश 60 दिन (दो महीने) का होगा और उसे एक बार में 120 दिनों (चार महीने) के लिए बढ़ाया जा सकता है। संबंधित समीक्षा समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी निलंबन आदेश की समीक्षा भी कर सकता है।

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