1.35 करोड़ कर्मचारी NPS अकाउंट से निकासी कर सकते हैं | EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। NPS (National Pension Scheme हिंदी: राष्ट्रीय पेंशन योजना) के खाता धारक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जमा रकम में से एक हिस्सा विड्रॉल किया जा सकता है। कर्मचारी के बीमार होने की स्थिति में वह एनपीएस अकाउंट से निकासी कर सकता है। 

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस संबंध में महत्‍वपूर्ण व्‍यवस्‍था बनाई है। आधिकारिक बयान में प्राधिकरण ने NPS के समस्‍त खातधारकों एवं अंश धारकों को यह स्‍पष्‍ट देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है। इलाज के लिए खाताधारक अब आंशिक राशि का आहरण कर सकेंगे। आवश्‍यक्‍त हुई तो यह परमिशन खाताधारकों, उनके परिजनों या अभिभावकों के इलाज के लिए भी दी जाएगी। प्राधिकरण ने यह भी स्‍पष्‍ट किया है कि आंशिक निकासी की यह व्‍यवस्‍था अटल पेंशन योजना (APY) के ग्राहकों के लिए मान्‍य नहीं है।

NPS और APY एक नजर में

एनपीएस NPS (National Pension Scheme) यानी नेशनल पेंशन स्‍कीम और एपीव्‍हाय APY अटल पेंशन योजना इन दोनों योजनाओं का संचालन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अंतर्गत ही किया जाता है। दोनों योजनाओं के कुल खाताधारकों की संख्या गत 31 मार्च, 2020 की गणना के अनुसार, 3.46 करोड़ थी। इसमें APY अटल पेंशन योजना के खाताधारकों की संख्या 2.11 करोड़ थी। 

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Circular No. PFRDA/2020/7/REG-EXIT/1. Date:09.04.2020
To, All Stakeholders and subscribers under National Pension System (NPS).

SUBJECT: Permission of Partial withdrawals towards treatment of specified  illnesses.

In continuation of the circular no. PFRDA/2018/47/Reg-Exit/4 dated 24.05.2018, issued on the applicability & handling of partial withdrawals, Authority is issuing this circular referring the terms of sub-regulation 8(1)(A)(d)(xv) of PFRDA(Exits and withdrawals under NPS) Regulations, 2015 and amendments thereunder, prescribes that-

(a). In view of the decision of Government of India, which has declared COVID-19 as a pandemic, It has been decided to declare “COVID-19” as a critical illness which is life threatening in nature.

Hence, in view of the above, the partial withdrawals shall be permitted to fulfil financial needs of the subscribers, if required to him/her against the request placed for partial withdrawals towards treatment of illness of subscriber, his legally  wedded spouse, children, including a legally adopted child or dependent parents as mentioned in regulation 8(1)(A)(d) of the said regulations.

(b). The other terms and conditions as prescribed under regulation 8 of the PFRDA(Exits and withdrawals under NPS) Regulations, 2015 and amendments thereto shall continue to be applicable regarding defining of  limits and frequencies.


(c). Documentation
The Nodal Office/PoPs/Aggregators would ensure that the subscriber has provided the following document before authorising partial withdrawals.-
(1).  Medical Certificate
(2). Formal request for partial withdrawal.

-s/d-
Vikas Kumar Singh
General Manager

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