GWALIOR NEWS- कॉलेजों में कलेक्टर ने धारा 144 लगाई

ग्वालियर
। विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 15 सितम्बर से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य शुरू होगा। साथ ही पुस्तकालय, छात्रावास और मैस भी शुरू किए जा सकेंगे। 

धारा 144 का उल्लंघन करने वाले जेल भेजे जाएंगे: कलेक्टर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए महाविद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य संपादित किया जाए। जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा। 

उन्होंने आदेश में उल्लेख किया है कि शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं, पुस्तकालय, छात्रावास व मैस व्यवस्था का संचालन सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए किया जाए। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोरोनावायरस वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हो।

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