BHOPAL में 31 मई तक विवाह प्रतिबंधित, मृत्युभोज पर शर्तें लागू - MP NEWS

भोपाल।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अविनाश लवानिया ने कहा है कि जिले में कोविड प्रोटोकॉल व कोरोना कर्फ्यु का पालन करना होगा।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में मई माह में विवाह समारोह प्रतिबंधित किये है। कलेक्टर श्री लवानिया ने आमजनों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शादी-विवाह सहित सभी सामाजिक कार्यक्रमों को मई माह के लिए स्थगित करें, मृत्यु भोज आदि सीमित व्यक्तियों की उपस्थिति में किया जाए। 

हल्का सर्दी-जुकाम होने पर बराएं नहीं, इन बातों का ध्यान रखें

कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया जा रहा है कि अगर हल्के लक्षण हों तो घर पर ऐसे आसोलेशन में रहें, बुखार ज्यादा तेज न हो, हल्के लक्षण हों। फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, घर में मास्क पहनकर रखें, हाथों को साफ करते रहें। सेंप्टोमेटिक मेनेजमेंट पर ध्यान दें। आवश्यक दवाएं जैसे बुखार के लिए, मल्टीविटामिन लें, हाइड्रेट होते रहें। अपने फिजिशियन के सम्पर्क में रहें। शरीर का तापमान-ऑक्सीजन चेक करते रहें। अगर पांच दिन से अधिक समय तक सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तेज बुखार हो, सीवियर कफ हो तो तत्काल डाक्टर को दिखाएं।

08 मई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289
Tags

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!