JABALPUR रेमडिसिवर मामले में 3 मेडिकल स्टोर सील, शराब की दुकान कंटेनमेंट जोन - MP NEWS

जबलपुर।
कलेक्टर Karmveer Sharma IAS के निर्देश पर एसडीएम रांझी श्रीमती दिव्या अवस्थी ने आज सिविक सेंटर स्थित दवा बाजार में भगवती फार्म सेल्स एवं मालवीय चौक स्थित सत्यम मेडिकोज में रेमडिसिवर इंजेक्शन संबंध में जांच की तथा जांच पूरी होने तक उक्त दुकानों को सील कर दिया है। कार्यवाही के दौरान सीएसपी ओमती, आरडी भारद्वाज, टीआई ओमती एसपी बघेल, अतिरिक्त तहसीलदार नेहा जैन सहित ड्रग इंस्पेक्टर मनीषा धुर्वे साथ में थीं।

इसी प्रकार नायाब तहसीलदार आधारताल संदीप जायसवाल ने बताया कि आधारताल बिरसा मुंडा चौक स्थित सत्येन्द्र मेडिकोज स्टोर का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया तथा जांच का पंचनामा तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि सत्येन्द्र मेडिकोज में रेमडिसिवर इंजेक्शन की उपलब्धता तथा वितरण के संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। जांच पूरी होने तक इस दवा दुकान को सील किया गया। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी आधारताल की उपस्थिति में की गई।

सहजपुर गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, शराब की दुकान बंद

जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर IAS Karmveer Sharma ने शहपुरा तहसील के ग्राम सहजपुर स्थित देशी मदिरा दुकान को 16 मई तक कुल आठ दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सहजपुर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किये जाने की वजह से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया कि सहजपुर स्थित देशी मदिरा दुकान से शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण इस अवधि के दौरान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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