RAHUL-PRIYANKA GANDHI के खिलाफ महामारी एक्ट (269-270 IPC) के तहत मामला दर्ज

नई दिल्ली।
आज कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने लाइव कैमरा के सामने पुलिस से सवाल किया था कि उन्हें किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है या आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। देर शाम नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

नोएडा पुलिस ने 150 कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के 50 अज्ञात साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

नोएडा पुलिस ने सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 150 नामजद कांग्रेस नेता एवं 50 अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 (धारा 144 का उल्लंघन), 269 (ऐसी लापरवाही जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा हो), 270 (ऐसे कृत्य करना जिससे जानलेवा संक्रमण फैलने का खतरा हो) के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताते चले कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी गुरुवार को हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे, जहां उनका आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया।

राहुल गांधी 142 किलोमीटर की पदयात्रा करना चाहते थे, पुलिस ने रोका 

कांग्रेस नेता की इस 'यात्रा' से पहले यूपी प्रशासन ने लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू कर दिया था और कोरोनावायरस का हवाला देते हुए सीमा पर बैरिकेड लगा दिए थे। कांग्रेस नेताओं ने भी रास्‍ता रोका और नारेबाजी की। गांधी परिवार की SUV ने बॉर्डर क्रॉस किया लेकिन उनके काफिले को ग्रेटर नोएडा पर रोक लिया गया। जहां उन्हें रोका गया था, वहां से हाथरस की दूरी 142 किलोमीटर है। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका अपने वाहन से बाहर निकले और कांग्रेस कार्यकताओं के साथ चलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी का कहना था कि मैं अकेला पैदल हाथरस जाना चाहता हूं।

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