UNLOCK-5: स्कूलों पर शर्तें लागू, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क और स्विमिंग पूल ओपन

केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दीं। अनलॉक 5 की शुरुआत कल (गुरुवार) से होगी। इसके तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। 

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी। हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी।

इससे पहले, सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक 4 में मार्च महीने से लगे लॉकडाउन के बाद पहली बार मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी। विशेष गाइडलाइंस के बाद सात सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था। 

वहीं, कक्षा 9-12 के लिए स्कूलों का आंशिक रूप से फिर से खोला गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति भी दी गई थी।

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