ग्वालियर-चंबल में चुनावी सभाओं पर हाईकोर्ट के खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी - MP NEWS

Bhopal Samachar
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भोपाल।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच द्वारा ग्वालियर-चंबल संभाग में चुनावी रैलियों को लेकर दिए गए आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने चुनावी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल के लगातार उल्लंघन के बाद सभी कलेक्टरों को चुनावी सभाओं की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सभी चुनावी सभाओं की अनुमति चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी।

बिहार में कोई रोक नहीं है तो फिर आधे मध्यप्रदेश में अलग से नियम क्यों: शिवराज सिंह चौहान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ''मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिहार में रोजाना चुनावी रैलियां आयोजित की जा रही हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। एक असमंजस की स्थिति बन गई है, मध्यप्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती हैं और दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा।'' 

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सभाएं निरस्त

मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान की शाडोरा और बराच में जनसभाएं थीं, जोकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त कर दी गईं। उन्होंने कहा, ''आज शाडोरा और बराच में मेरी सभाएं थीं, मैं वहां के नागरिकों से क्षमा मांगता हूं, हमने आज वो सभाएं निरस्त की हैं। माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है जिसके तहत चुनावी रैली या सभाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं या चुनाव आयोग की अनुमति से ही आयोजित की जा सकती हैं।''

कोर्ट ने क्या दिया है आदेश?

कोरोना वायरस महामारी के चलते मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच ने नौ जिलों के डीएम को आदेश दिया है उन जगहों पर चुनावी रैलियों की तभी इजाजत दी जाए, अगर वर्चुअल मीटिंग होना मुमकिन नहीं हो। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि जिला मजिस्ट्रेट उम्मीदवार एवं दलों को फिजिकल रैलियों के आयोजन की अनुमति नहीं दें, अगर वे ग्वालियर, गुना, मोरैना, भिंड, अशोक नगर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और विदिशा में डिजिटल कैंपेन कर सकते हैं तो।

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