इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के टेमला मार्ग राजपुर निवासी 30 वर्षीय महिला की शिकायत पर बाणगंगा थाना पुलिस ने लोकेश पुत्र कैलाश आर्य के खिलाफ एससीएसटी एक्ट व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। उसके झांसे में आकर वह पति को तलाक दे चुकी है।
एसआइ निधि मित्तल के मुताबिक, आरोपित करीब एक साल पूर्व महिला के घर के समीप रहता था। इस दौरान दोस्ती कर ली। उसने शादी का झांसा दिया और महिला को इंदौर लेकर आ गया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। करीब आठ महीने पूर्व उसने यह बोलकर पति से तलाक दिलवा दिया कि वह शादी कर लेगा, लेकिन बाद में शादी से मुकर गया। बाद में पता चला आरोपित भी शादीशुदा है।
महिला पति व मामा के साथ थाने पहुंची और आरोपित पर केस दर्ज करवा दिया। इसी तरह हीरानगर थाना पुलिस ने एक नाबालिग की शिकायत पर आकाश उर्फ गोलू कुशवाह निवासी चीजगांव खंडवा के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपित ने पीड़िता को धमका कर दुष्कर्म किया था।