मध्यप्रदेश में अनलॉक-5 की नई गाइडलाइन जारी - Madhya Pradesh unlock-5 New guideline

भोपाल
। भारत सरकार द्वारा अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी करने के बाद मध्यप्रदेश शासन ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने दुकानों की खोलने और बंद करने पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब बाजार अपने नियमित समय के अनुसार चलाया जा सकता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी मनाही नहीं है, लेकिन यदि 100 से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

मध्य प्रदेश अनलॉक-5 गाइड लाइन नियम व शर्तें

सभी तरह के कार्यक्रम के लिए खुले मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है।
सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
100 से अधिक संख्या वाले जनसमूह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन की पहले से अनुमति लेनी होगी।
यह सभी कार्यक्रम कंटेनमेंट जोन के बाहर ही आयोजित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता।
जिला प्रशासन को अनुमति पत्र में दिन, समय, स्थान और संभावित संख्या को बताना अनिवार्य है।
कलेक्टर इसकी अनुमति देगा। इसमें शर्तों के साथ आयोजक की जवाबदारी तय रहेगी।
100 से अधिक संख्या वाले सभी तरह के आयोजनों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य।
आयोजकों को इसे 48 घंटे के अंदर जिला प्रशासन में जमा करवाना होगा।

प्रदेश में आगामी आदेश तक धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर द्वारा सभी धार्मिक स्थल जहां बंद कमरा या हॉल में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।
बंद कमरे में किसी भी स्थिति में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं।
कार्यक्रम में शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी
अब 8:00 बजे तक दुकान बंद करने के भी आदेश रद्द।शुक्रवार से दुकानें, बाजार और मॉल अपने समय अनुसार खुल और बंद हो सकेंगे।

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