गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने डंके की चोट पर कहा: मैं मास्क नहीं पहनता - MP NEWS

भोपाल।
भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार द्वारा बताया गया है कि यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं मास्क नहीं पहनता।

गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा महामारी की शुरुआत से ही बिना फेस मास्क के प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर दिखाई दिए। इससे पहले एक बार जब विवाद उठा तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने फेस मास्क पहने परंतु फिर उतार दिया। इस बार जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं फेस मास्क नहीं पहनता, इसमें क्या है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने घोषित कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में फेस मास्क नहीं पहनेंगे। 

मध्यप्रदेश में फेस मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई 

मध्यप्रदेश में सभी जिलों के कलेक्टरों ने फेस मास्क को लेकर अलग-अलग नियम लागू किए है। भोपाल में सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क नहीं पहनने की स्थिति में ₹500 जुर्माना वसूला जाता है। इंदौर में फेस मास्क नहीं पहनने के कारण नगर निगम के एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। जबलपुर के पाटन में एक दुकानदार दीपक को इसलिए जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने फेस मास्क नहीं पहना था और एसडीएम द्वारा समझाइश देने के बावजूद भविष्य में भी फेस मास्क नहीं पहनने की बात कर रहा था।

गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी कि उन्हें सांस की तकलीफ है इसलिए फेस मास्क नहीं पहनते। सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि क्या इस तरह के मरीज को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति दी जा रही है।

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