नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-4 के तहत 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों के लिए SOP- स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी जारी कर दिया है परंतु गुजरात सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने से इनकार कर दिया है।
गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि जब तक कोरोनावायरस संक्रमण के मामले नियंत्रण में नहीं आ जाते तब तक स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित करके संक्रमण को बढ़ाने का जोखिम नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। इसके अनुसार अगले 2 महीने तक बिना स्कूल ओपन किए ऑनलाइन क्लास संचालित की जा सकती है।
SOP में स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं
केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को कई तरह के नियमों में पाबंद किया गया है। स्वाभाविक है कि यदि स्टूडेंट नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन करने पर स्कूल मैनेजमेंट टीसी भी दे सकता है परंतु यदि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई लापरवाही होती है और स्टूडेंट संक्रमित हो जाते हैं तो स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी इसका उल्लेख किसी सरकारी कागज पर दिखाई नहीं दिया।