Madhya Pradesh Primary School Teacher Selection Test 2025
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 का विस्तृत नियमपुस्तिका जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश में Primary Teacher के पद पर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वे सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यह परीक्षा मध्यप्रदेश शासन के School Education Department और Tribal Affairs Department के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है।
MP-PSTST 2025 Important Dates
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 18 जुलाई 2025 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 01 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि भी 18 जुलाई 2025 है, और संशोधन की अंतिम तिथि 06 अगस्त 2025 है।
MP-PSTST 2025 Tentative Exam Date
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 31 अगस्त 2025, रविवार से प्रारंभ होगी।
MP-PSTST 2025 Application Fees
अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 250 रुपये है । सीधी भर्ती के बैकलॉग पदों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से भरने वाले उम्मीदवारों को 60 रुपये का पोर्टल शुल्क देना होगा, जबकि रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से फॉर्म भरने पर 20 रुपये का पोर्टल शुल्क लगेगा।
MP-PSTST 2025 Exam Schedule
परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली के लिए रिपोर्टिंग समय सुबह 08:30 बजे से 10:00 बजे तक है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय सुबह 10:20 बजे से 10:30 बजे तक (10 मिनट) होगा, और उत्तर अंकित करने का समय सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक (2 घंटे) होगा । दूसरी पाली के लिए रिपोर्टिंग समय दोपहर 01:00 बजे से 02:30 बजे तक, निर्देश पढ़ने का समय दोपहर 02:50 बजे से 03:00 बजे तक (10 मिनट), और उत्तर अंकित करने का समय दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक (2 घंटे) होगा।
MP-PSTST 2025 Eligibility Criteria
इस चयन परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित "प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024" में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । शैक्षणिक योग्यता में कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है । NCTE विनियम 2002 के अनुसार 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और दो वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा भी मान्य होगा । स्नातक उपाधि के साथ प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा चार वर्षीय B.El.Ed. भी स्वीकार्य है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।
MP-PSTST 2025 Age Limit
आयु की गणना 01 जनवरी 2025 को की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है । अनारक्षित पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जबकि मध्यप्रदेश की मूल निवासी अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष है । मध्यप्रदेश शासन के निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है । मध्यप्रदेश के आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है । अतिथि शिक्षक जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में और न्यूनतम 200 दिन मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है, उनके लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। अनारक्षित पुरुष अतिथि शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 49 वर्ष और महिला अतिथि शिक्षकों के लिए 54 वर्ष है। आरक्षित वर्ग और दिव्यांगजन अतिथि शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 54 वर्ष है । EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है । भूतपूर्व सैनिकों को उनकी सेवा अवधि की छूट मिलेगी, बशर्ते परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो । अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना और विक्रम पुरस्कार प्राप्त उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
MP-PSTST 2025 Total Vacancies
School Education Department में कुल 10150 रिक्तियां हैं। रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
MP-PSTST 2025 Reservation Policy
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के अनुसार SC, ST, OBC, EWS और अनारक्षित वर्ग के लिए पदों का आरक्षण किया गया है । मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए 50% क्षैतिज आरक्षण है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद प्रवर्गवार क्षैतिज रूप से आरक्षित होंगे । अतिथि शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित हैं, जिन्होंने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों में और न्यूनतम 200 दिन शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है । दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार 6% पदों का आरक्षण (प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5%) है, जिसमें दृष्टिबाधित, बहरे और कम सुनने वाले, लोकोमोटर डिसेबिलेटी और बहु विकलांगता शामिल है । विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया/सहरिया और भारिया जनजाति के उम्मीदवारों को विशेष प्रावधानों के तहत सीधी नियुक्ति मिल सकती है, यदि वे निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हैं और PSTET 2020/2024 पास कर चुके हैं । संविदा कर्मियों के लिए कोई अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
MP-PSTST 2025 Bonus Marks
सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 22 फरवरी 2022 के पालन में विभिन्न वर्गों के लिए 5% बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे । RCI से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा धारित अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के 5% अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किए जाएंगे ।
MP-PSTST 2025 Salary
प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम वेतन 25300 रुपये + मंहगाई भत्ता देय होगा ।
MP-PSTST 2025 Minimum Qualifying Marks
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए SC, ST, OBC, दिव्यांग व्यक्ति और EWS वर्ग के लिए 40% न्यूनतम अंक, तथा अन्य वर्ग के लिए 50% न्यूनतम अंक अनिवार्य होंगे।
Important Instructions and Disqualifications
उम्मीदवारों का आधार पंजीयन अनिवार्य है । मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) लाना अनिवार्य है । परीक्षा में प्रवेश के समय और परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा । रिपोर्टिंग समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी । परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल वॉच और नकल पर्चा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूर्णतः वर्जित हैं । उम्मीदवारों को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इसी से प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकेगा । सभी उम्मीदवारों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है । बॉल पॉइंट पेन और मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है । परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी । आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाता है; अतः पात्रता (Eligibility) पूर्णतः Provisional होगी । उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमानुसार आवेदित पद हेतु निर्धारित जन्मतिथि, आयु सीमा, शैक्षणिक और अन्य समस्त अर्हताएं धारित करते हों । किसी भी जानकारी के गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी । विशेष आदिम जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र संबंधित विभाग को सीधे हार्ड कॉपी में प्रेषित करने होंगे, मंडल को भेजे गए आवेदन पत्र अमान्य माने जाएंगे । प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए PSTET 2020 या 2024 में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है । मध्यप्रदेश के मूल निवासी SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए PSTET 2020/2024 में न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक मान्य होंगे, बशर्ते उनके पास वैध प्रमाण पत्र हो, अन्यथा 60% अंक अनिवार्य होंगे। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए भी PSTET 2020/2024 में न्यूनतम 60% अर्हकारी अंक अनिवार्य हैं । चयन परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का कोई दावा नहीं होगा । नियुक्ति मेरिट क्रम और विज्ञापित रिक्तियों के आधार पर होगी । शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता और अतिथि शिक्षक का अनुभव ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक प्राप्त होना अनिवार्य है । अयोग्यताओं में भारत का नागरिक न होना, कदाचार के कारण बर्खास्त होना, नैतिक अधमता वाले अपराध में दोष सिद्ध होना, एक से अधिक जीवित पत्नी होना, नियोक्ता से NOC न लेना, 26.01.2001 के बाद दो से अधिक जीवित संतान होना, चयन के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करना, और न्यूनतम विवाह आयु से पहले विवाह करना शामिल है।
MP-PSTST 2025 Selection Process
योग्यता सह चयन सूची Percentile के आधार पर जारी की जाएगी, जिसमें अधिकतम Percentile प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का नाम सूची में सबसे ऊपर होगा । समान Percentile वाले उम्मीदवारों की सह-वरिष्ठता पहले आनुपातिक अंक और फिर आयु (जन्मतिथि) के आधार पर तय की जाएगी । मेरिट सूची जारी होने के बाद, विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा मूल दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा । प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा School Education Department और Tribal Affairs Department के लिए संयुक्त रूप से आयोजित होगी, इसलिए आवेदन करते समय विभाग का चयन करना होगा । प्राथमिक शिक्षक के पद जिला संवर्ग के हैं, और उम्मीदवारों को जिलों का चयन करने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद जिला स्तरीय चयन सूची जारी की जाएगी।
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मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में भारती के लिए जारी Primary School Teacher Selection Test - 2025 के लिए कृपया नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।
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