शिक्षाकर्मी का तीसरी संतान के बाद संविलियन वैध या अवैध, हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया - MP EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। मध्यप्रदेश में नियम है कि यदि कोई कर्मचारी तीसरी संतान का माता-पिता बनता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। इसी प्रकार तीन संतान वाले उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। परंतु पंचायत विभाग द्वारा अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया शिक्षाकर्मी सेवा के दौरान तीसरी संतान का पिता बन जाए और उसके बाद उसे शिक्षक के पद पर संविलियन कर दिया जाए, तब ऐसा संविलियन वैध होगा या अवैध। हाई कोर्ट ने इस मामले में मध्यप्रदेश शासन से जवाब तलब किया है।

अखिलेश नेमा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन

सिवनी निवासी अखिलेश नेमा की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, आशीष त्रिवेदी, प्रशांत अवस्थी, अपूर्व त्रिवेदी और अरविंद सिंह चौहान ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1999 में पंचायत शिक्षाकर्मी के रूप में हुई थी। बाद में उसका पंचायत विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षक के पद पर संविलियन कर दिया गया था। वर्ष 2015 में याचिकाकर्ता की एक संतान को उनके भाई ने विधिवत गोद ले लिया था। इसके बाद वर्ष 2018 के जनवरी माह में याचिकाकर्ता की तीसरी संतान हुई। इसी वर्ष 2018 में याचिकाकर्ता का संविलियन शासन के द्वारा बनाए गए शिक्षक के नवीन कैडर में हो गया। 

याचिकाकर्ता के अनुसार पंचायत विभाग के आचरण नियम में दो से अधिक संतान होना कोई कदाचरण नहीं था। वर्ष 2018 में शासन के अंतर्गत शिक्षक के कैडर में संविलियन होने के पूर्व याचिकाकर्ता ने तीसरी संतान को जन्म दे दिया था। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बगैर वेतन वृद्धि पर रोक का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राज्य शासन, जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त और अन्य को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। 

मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी की तीसरी संतान पर यह नियम है

दो से अधिक संतान के संबंध में मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र 10 मई 2000 द्वारा मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 6 के उपनियम-4 के उपनियम के तहत तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है। इस संबंध में स्पष्ट आदेश है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हो वह किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

23 जुलाई को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

MP CORONA NEWS- सभी सरकारी ऑफिस सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन रहेंगे
EMPLOYEE NEWS- पेंशनभोगियों को 28% महंगाई राहत के आदेश जारी
गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, 23 को या 24 जुलाई को - GURU PURNIMA 2021 ACTUAL DATE
MP NEWS- 52000 गांव, 312 जनपद और 52 जिलों में पंचायत का काम ठप, कर्मचारी हड़ताल पर
MP NEWS- आधे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की तैयारी, फरलो योजना और फार्मूला 20-50 एक साथ लांच करने का आइडिया
MP NEWS- बिजली कंपनी में बिल वसूली एजेंट की भर्ती सूचना
MP NEWS- चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए नई तारीख
UJJAIN में साधुओं के 800 साल पुराने कंकाल मिले, इल्तुतमिश ने नरसंहार करवाया था
मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं फरलो योजना 2002 क्या है, नियम एवं शर्तें - What is MP furlough scheme 2002

महत्वपूर्ण, मददगार एवं मजेदार जानकारियां

GK in Hindiइंसान को शेर कहना शान और गधा कहना अपमान क्यों माना जाता है 
गुरु पूर्णिमा: राशि के अनुसार मंत्र एवं गुरु को किस रंग के वस्त्र भेंट करें, यहां पढ़िए
GK in HindiRefresh करने पर क्या कंप्यूटर फिर से तरोताजा हो जाता है
GK in Hindi- खतरे का रंग लाल क्यों होता है काला क्यों नहीं
GK in Hindiपुष्पक विमान किस ईंधन से चलता था, पेट्रोल और बैटरी तो उस समय होते नहीं थे
GK in Hindiआवारा गाय सड़क के बीच क्यों बैठतीं हैं, क्या सुसाइड करना चाहतीं हैं 
GK in Hindi- मादा कोयल की आवाज मधुर नहीं होती, वह तो अपराधी होती है
GK in Hindi- हिटलर की मूछें टूथब्रश जैसी क्यों थी, योद्धाओं जैसी क्यों नहीं, पढ़िए
GK in Hindiबर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है तो फिर शराब में क्यों डूब जाता है 
:- यदि आपके पास भी हैं ऐसे ही मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!